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अखिल गोगोई पर यूएपीए के अंतर्गत मुकदमा दर्ज

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने असम के सूचना अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता और किसान नेता अखिल गोगोई पर संशोधित गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है. इससे पहले गुरुवार को उन्हें ऐहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया था.


गुवाहाटी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दिप्रिंट से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है. एनआईए ने गोगोई के खिलाफ ताज़ा मामला शनिवार की शाम को दर्ज किया.


इससे पहले अखिल गोगोई को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राज्य में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच जोरहाट ज़िले में हिरासत में लिया गया था.


 

पुलिस अधिकारी के अनुसार कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के सलाहकार गोगोई ने नए नागरिकता कानून के विरोध में जोरहाट के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने में भाग लिया था. बताया गया है कि वह गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें पुलिस ने एक स्थानीय वकील के आवास से हिरासत में लिया.


संभव है गोगोई नए संशोधित यूएपीए कानून के तहत आंतकवादी के रूप में मुकदमे का सामना करने वाले पहले व्यक्ति साबित हों.


संशोधित यूएपीए कानून में केंद्र सरकार को वैसे किसी व्यक्ति को 'आतंकवादी' करार देने का अधिकार है जिसने कि कोई आतंकवादी कृत्य किया हो या उसे ऐसे कृत्य की योजना बनाते, उसे बढ़ावा देते या उसमें शामिल पाया जाता है.


केंद्र सरकार सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के माध्यम से भी किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर उसके नाम को यूएपीए विधेयक की संलग्न पूरक सूची में डाल सकती है. सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने की अनिवार्यता नहीं है.


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