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हिस्ट्रीशीटर इमरान की ₹5000000 की संपत्ति पुलिस प्रशासन ने सीज कर दी

मुजफ्फरनगर। गौतस्करी व गुण्डाएक्ट में निरूद्ध हिस्ट्रीशीटर इमरान की आज 50 लाख रुपये की सम्पत्ति पुलिस प्रशासन ने सीज कर दी है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों डीएम सेल्वाकुमारी जे. ने छपार निवासी गौतस्कर व गुण्डाएक्ट में निरूद्ध छपार थाने के हिस्टीशीटर इमरान पुत्र नाजिर की अवैध से अर्जित की गयी सम्पत्ति कुर्क कर दी थी और तहसीलदार सदर को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। आज एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में सीओ सदर कुलदीप कुमार ने छपार थानाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा के साथ भारी पुलिसबल ले जाकर कुख्यात अपराधी इमरान पुत्र नाजिर की 50 लाख रुपये की कीमत की सात बीघा कृषि की जमीन व एक प्लॉट 298 गज को सीज कर दिया गया। अवैध् तरीके से अर्जित की गयी सम्पत्ति को धरा 14 (1) के अन्तर्गत सीज करते हुए जब्त कर लिया गया। छपार थाने के हिस्ट्रीशीटर इमरान के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 1/19 धरा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त इमरान द्वारा अवैध् तरीके से अर्जित की गयी सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया। कुख्यात अपराधी इमरान ने अपना अपराध्कि जीवन वर्ष 2003 से प्रारम्भ किया था तथा अभियुक्त इमरान लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इमरान को वर्ष 2009 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से बाहर आने पर अभियुक्त इमरान ने गिरोह बनाकर संगीन घटनाओं को अंजाम देना प्रारम्भ कर दिया तथा वर्ष 2009 से 2013 तक लगातार गौतस्करी की घटनाएं करता रहा। इमरान के विरूद्ध धरा 110जी दप्रस व गुण्डा, गैंगेस्टर एक्ट, गौतस्करी, जुआ, नकबजनी, पुलिस मजामत, धोखाधड़ी आदि जैसे संगीन धाराओं में लगभग दो दर्जन मुकदमें छपार थाने में दर्ज हैं। इमरान पुत्र नाजिर ने अवैध् तरीके से अर्जित की गयी सात बीघा कृषि की जमीन व एक प्लॉट 298 गज, जिसका मूल्य 50 लाख रुपये है को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि गौतस्कर इमरान पुत्र नाजिर निवासी छपार द्वारा गौतस्करी के अपराध् से अर्जित सम्पत्ति से अपने व अपनी पत्नी साजिदा के नाम से संयुक्तरूप से कृषि योग्य भूमि व आवासीय प्लॉट छपार में खरीदे थे, जिन्हें आज जब्त कर लिया गया। इसके अलावा प्रशासन ने उसकी पत्नी के नाम बैंक खाते को भी सीज कर लिया


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