बिलासपुर. बेटी से बलात्कार के आरोपी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आदेश में कहा कि पिता, जिस पर पुत्री का सुरक्षा करने का दायित्व है, यदि वह ही रक्षक की बजाय भक्षक बन जाय तो यह समाज के लिए बहुत सोचनीय है, इसमें कठोर दंड अनिवार्य है. विगत 17 जुलाई 2018 को कलयुगी बाप ने साढ़े 14 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था. इस मामले में विशेष न्यायाधीश एफटीसी विवेक कुमार तिवारी के कोर्ट में सुनवाई हुई।
आज ईद उल फ़ितर के मौके पर ग्राम कुलिंजन स्थित ईद गाह पर ईद के नमाज़ अदा की गई,इस मौके पर क़ारी मेहताब खाँन साहब ने ईद के पवित्र त्यौहार पर प्रकाश डाला व देश के अमन ओ अमान और एक दूसरे के साथ प्यार बाँटने का संदेश देते हुए,सभी को ईद की मुबारकबाद दी, ईद के नमाज़ क़ारी, रहीम साहब, पेश इमाम जामा मस्जिद कुलिंजन ने पढ़वाई व इस के साथ ही ख़सूसी दुआ करवाई, जय हिंद सोशल वेलफ़ेयर सोसायटी के अध्यक्ष मुशाम खाँन ने आये हुए सभी नमाज़ियों की ईद की मुबारकबाद पेश की इस मौके पर मास्टर मईन उद्दीन खाँन, हाजी अरशद खाँन ,हाजी एहतेशाम,हाजी अतहर व हाजी अज़हर,हाफिज़ असग़र, सभी का इस्तकबाल करा।