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Glen Joseph Galveston ko vidhansabha Mein Anglo Indian sadasya ke roop mein Main Naman karne ka prastav Diya








रांची : राज्य सरकार ने ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन को विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है. राज्यपाल ने इस प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले विधिसम्मत राय मांगी है. इसकी वजह केंद्र सरकार द्वारा  संविधान संशोधन के सहारे एंग्लो इंडियन सदस्य के नॉमिनेशन को समाप्त करना है. नया संशोधन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी होगा.राज्य सकार की ओर राज्यपाल के पास ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन को विधानसभा सदस्य के रूप में नामित करने का प्रस्ताव भेजा गया है. सरकार की ओर से यह प्रस्ताव कैबिनेट अनुमोदन की प्रत्याशा में भेजा गया है. राज्यपाल ने सरकार की ओर से भेजे गये प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद इस पर विधिसम्मत राय मांगी है.  कानूनी राय के बाद वह नॉमिनेशन के मुद्दे पर फैसला करेंगी. इस मामले में कानूनी राय मांगे जाने का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों के नॉमिनेशन के प्रावधान को समाप्त किया जाना है. अनुच्छेद 334 का पेच : संविधान के अनुच्छेद 334 में एससी, एसटी के आरक्षण और एंग्लो इंडियन के सदस्यों के नॉमिनेशन का प्रावधान है. केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में इसमें संशोधन करते हुए एससी और एसटी के आरक्षण को अगले 10 साल के लिए जारी रखने का फैसला किया. 

साथ ही एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को समाप्त कर दिया. नॉमिनेशन और आरक्षण के सिलसिले में पहले से लागू कानून की अवधि 25 जनवरी 2020 तक ही है. नया कानून 26 जनवरी 2020 से प्रभावी होगा. राज्य सरकार   चाहती है कि नया कानून लागू होने से पहले विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित कर लिया जाये.

 

 











 

 

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