दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण से जुड़े मामले में यहां एक स्थानीय अदालत ने आज फैसला 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। इससे पहले 14 जनवरी को फैसला आना था। आपको बताते जाए कि बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण का आरोप है। दिल्ली के साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत को मामले में निर्णय सुनाना था लेकिन वह अब 20 जनवरी को सुनाएंगे। इस मामले में सीबीआई 21 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कांड में अबतक किंगपिन बताया गया ब्रजेश ठाकुर समेत 20 आरोपित जेल में बंद हैं।
सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इन आरोपितों पर बलात्कार व बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम (पॉक्सो ) की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में लगाए गए इल्जाम के साबित होने की स्थिति में आरोपितों को कम से कम दस साल कैद व अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।
आज ईद उल फ़ितर के मौके पर ग्राम कुलिंजन स्थित ईद गाह पर ईद के नमाज़ अदा की गई,इस मौके पर क़ारी मेहताब खाँन साहब ने ईद के पवित्र त्यौहार पर प्रकाश डाला व देश के अमन ओ अमान और एक दूसरे के साथ प्यार बाँटने का संदेश देते हुए,सभी को ईद की मुबारकबाद दी, ईद के नमाज़ क़ारी, रहीम साहब, पेश इमाम जामा मस्जिद कुलिंजन ने पढ़वाई व इस के साथ ही ख़सूसी दुआ करवाई, जय हिंद सोशल वेलफ़ेयर सोसायटी के अध्यक्ष मुशाम खाँन ने आये हुए सभी नमाज़ियों की ईद की मुबारकबाद पेश की इस मौके पर मास्टर मईन उद्दीन खाँन, हाजी अरशद खाँन ,हाजी एहतेशाम,हाजी अतहर व हाजी अज़हर,हाफिज़ असग़र, सभी का इस्तकबाल करा।