दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण से जुड़े मामले में यहां एक स्थानीय अदालत ने आज फैसला 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। इससे पहले 14 जनवरी को फैसला आना था। आपको बताते जाए कि बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण का आरोप है। दिल्ली के साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत को मामले में निर्णय सुनाना था लेकिन वह अब 20 जनवरी को सुनाएंगे। इस मामले में सीबीआई 21 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कांड में अबतक किंगपिन बताया गया ब्रजेश ठाकुर समेत 20 आरोपित जेल में बंद हैं।
सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इन आरोपितों पर बलात्कार व बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम (पॉक्सो ) की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में लगाए गए इल्जाम के साबित होने की स्थिति में आरोपितों को कम से कम दस साल कैद व अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।
पीलीभीत के थाना अमरिया में आज दिनांक 05.09.2022 को थाना अमरिया जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु जनपद पीलीभीत के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत व क्षेत्राधिकारी सदर महोदय जनपद पीलीभीत के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध जनपद में मादक पदार्थ व जहरीली शराब की तस्करी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना अमरिया पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगणों 1.महेश कुमार गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश निवासी कस्बा व थाना अमरिया जनपद पीलीभीत व 2.रवि गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता निवासी कस्बा व थाना अमरिया जनपद पीलीभीत को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से मादक पदार्थ 31 किलोग्राम ( डोडा पोस्ता व डोडा चूरा ) बरामद हुआ गिरफ्तार किए गये अभियुक्तगणों से गहनता से पूछताछ के दौरान उन्होनों बरामद मादक पदार्थों को अभियुक्त प्रमोद गुप्ता पुत्र मटरु लाल निवासी ग्राम देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली व अभियुक्त विनोद कुमार गुप्ता पुत्र मटरु लाल निवासी ग्राम देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली से खरीद कर लाना बताया इस पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त प्रमोद