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निर्भया कांड के दोषियों को कब होगी फांसी

निर्भया कांड में मौत की सजा पाने वाले मुकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई होने वाली है. वहीं मुकेश ने दया याचिका खारिज होने को चुनौती दी है. जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ दोपहर 12:30 बजे याचिका पर सुनवाई करने वाली है. जंहा पहले बीते सोमवार को सुबह याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, अगर किसी को एक फरवरी को फांसी दी जाने वाली है, तो याचिका पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है. इससे जरूरी कुछ नहीं होता. पीठ ने मुकेश के वकील को रजिस्ट्री के पास याचिका का उल्लेख करने को कहा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को मुकेश की दया याचिका खारिज की जा चुकी है. वहीं शनिवार को उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को एक फरवरी सुबह छह बजे फांसी पर लटकाने का डेथ वारंट जारी किया है. मुकेश और अक्षय कुमार सिंह ने क्यूरेटिव याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. वहीं, पवन गुप्ता और विनय शर्मा ने अभी क्यूरेटिव याचिका दायर नहीं की है.


दोषी के पिता की याचिका खारिज: जंहा इस बात कि जानकारी मिली है कि दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को एक दोषी पवन गुप्ता के पिता हीरालाल की याचिका खारिज कर दी. हीरालाल ने लोवर कोर्ट में निर्भया मामले के एकमात्र गवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे कोर्ट ने छह जनवरी को खारिज कर दिया था. ऐसे में याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जज एके जैन ने अंतत: इसे भी खारिज कर दिया. बता दें कि हीरा लाल ने गवाह और निर्भया के दोस्त पर पैसे लेकर चैनलों को इंटरव्यू देने का आरोप लगाते हुए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे.



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