नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा दुष्कर्म की शिकार एक महिला के पिता की कथित रूप से हिरासत में मौत के मामले में फैसला सुनाने की तारीख चार मार्च तक टाल दी है। तीस हजारी कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा अब चार मार्च की सुबह 11.30 बजे फैसला सुनाएंगे।यह मामला नौ अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में दुष्कर्म पीडि़ता के पिता की मौत से संबंधित है। सेंगर द्वारा 2017 में महिला का कथित तौर पर अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह नाबालिग थी। अदालत ने पिछले साल 20 दिसंबर को महिला का दुष्कर्म करने के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इस मामले में सीबीआई ने आरोपों को साबित करने के लिए पीडि़ता के चाचा, मां, बहन व पिता के सहकर्मी समेत 55 गवाहों के बयान दर्ज करवाए तो वहीं बचाव पक्ष ने नौ गवाहों को पेश किया।
पीलीभीत के थाना अमरिया में आज दिनांक 05.09.2022 को थाना अमरिया जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु जनपद पीलीभीत के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत व क्षेत्राधिकारी सदर महोदय जनपद पीलीभीत के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध जनपद में मादक पदार्थ व जहरीली शराब की तस्करी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना अमरिया पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगणों 1.महेश कुमार गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश निवासी कस्बा व थाना अमरिया जनपद पीलीभीत व 2.रवि गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता निवासी कस्बा व थाना अमरिया जनपद पीलीभीत को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से मादक पदार्थ 31 किलोग्राम ( डोडा पोस्ता व डोडा चूरा ) बरामद हुआ गिरफ्तार किए गये अभियुक्तगणों से गहनता से पूछताछ के दौरान उन्होनों बरामद मादक पदार्थों को अभियुक्त प्रमोद गुप्ता पुत्र मटरु लाल निवासी ग्राम देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली व अभियुक्त विनोद कुमार गुप्ता पुत्र मटरु लाल निवासी ग्राम देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली से खरीद कर लाना बताया इस पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त प्रमोद