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झूठे वादे कर यौन संबंध बनाना रेप की श्रेणी में

 मुम्बई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने झूठे वादे के बाद यौन संबंध के लिए सहमति को रेप की श्रेणी में माना है। कोर्ट ने मर्द का औरत के सामने सिर्फ उसी से प्यार करने के आश्वासन को सहमति मानने से इंकार कर दिया है। अलगाव से पहले महिला और पुरूष के बीच यौन संबंध पर हाईकोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही थी।  के मुताबिक, पुरूष ने महिला की सहमति से संबंध बनाए थे। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग होने के चलते महिला ने शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत दी, जबकि महिला ने दावा किया कि उसकी सहमति गलतफहमी का नतीजा थी। चूंकि प्रेमी ने उसे झूठा आश्वान देकर झांसे में लिया कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, किसी और से नहीं। तर्कों और तथ्यों पर विचार करने के बाद बेंच ने टिप्पणी की, अगर औरत का पुरूष मित्र के खिलाफ लगाया गया आरोप सही मान लिया जाए तो शुरुआती धारणा यही बनती है कि उसने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए यौन संबंध बनाने की इजाजत दी। औरत ने सिर्फ उसके साथ किये गये प्यार के वादे को सच मान लिया। हालांकि ये भी सच है कि शुरुआत में पुरूष ने शादी का इरादा जाहिर नहीं किया था। ऐसे में औरत शादी से पहले पुरूष की मांग का विरोध कर सकती थी, जिससे दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं होता। मगर ये उस वक्त हुआ जब औरत के इंकार करने पर पुरूष उसको मनाने के लिए प्रलोभन देने लगा। उसने झूठा आश्वासन देते हुए कहा कि वो उस महिला के अलावा किसी अन्य महिला से प्यार नहीं करता है। मगर महिला ने पुरूष की बातों को सच मानते हुए अपने आप को उसके हवाले कर दिया। बेंच ने माना कि महिला पुरूष से जज्बाती लगाव और प्यार करती थी। मगर इस केस में पुरूष संबंध बनाने के लिए महिला को प्रलोभन देता हुआ नजर आ रहा है। गलतफहमी में सच समझने के लिए पुरूष का आश्वासन औरत के लिए काफी था। कोर्ट ने माना कि झूठे आश्वासन के बाद यौन संबंध के लिए सहमति रेप की श्रेणी में आएगा।


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ग्राम कुलिंजन स्थित ईद गाह पर ईद के नमाज़ अदा की गई

  आज ईद उल फ़ितर के मौके पर ग्राम कुलिंजन स्थित ईद गाह पर ईद के नमाज़ अदा की गई,इस मौके पर क़ारी मेहताब खाँन साहब ने ईद के   पवित्र त्यौहार पर प्रकाश डाला व देश के अमन ओ अमान और एक दूसरे के साथ प्यार बाँटने का संदेश देते हुए,सभी को ईद की मुबारकबाद दी, ईद के नमाज़ क़ारी, रहीम साहब, पेश इमाम जामा मस्जिद कुलिंजन ने पढ़वाई व इस के साथ ही ख़सूसी दुआ करवाई, जय हिंद सोशल वेलफ़ेयर सोसायटी के अध्यक्ष मुशाम खाँन ने आये हुए  सभी नमाज़ियों की ईद की मुबारकबाद पेश की इस मौके पर मास्टर मईन उद्दीन खाँन, हाजी अरशद खाँन ,हाजी एहतेशाम,हाजी अतहर व हाजी अज़हर,हाफिज़ असग़र, सभी का इस्तकबाल करा।

कस्बा करनावल के नवनिर्वाचित चेयरमैन लोकेंद्र सिंह का किया गया सम्मान

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  पीलीभीत के थाना न्यूरिया उधार के पैसे वापस न करने पर हत्या की करने वाले 04 अभियुक्तों को थाना न्यूरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 04.10.2022 को वादिनी पूनम यादव पत्नी कमलेश यादव निवासी ग्राम सिलेटा एरवा जनपद एटावा द्वारा दिनांक 03.10.2022 को शाम 06.30 बजे से अपने पति के घर से दवाई लेने को कहकर जाने तथा रास्ते से दीनदयाल पुत्र हुकुमचन्द्र निवासी भमौरा थाना न्यूरिया को उसके घर से ले जाने तथा वापस दीनदयाल को उसके घर छोडने के बाद पति के घर न पहुंचने के सम्बन्ध मे लिखित शिकायत थाना न्यूरिया पर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना न्यूरिया पर मु0अ0स0 462/22 धारा 364 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया था। वादिनी के पति की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा टीमें गठित कर त्वरित बरामदगी के निर्देश दिये गये, इसी क्रम में थाना न्यूरिया एवं एसओजी टीम के द्वारा दीनदयाल पुत्र हुकुचन्द निवासी भमौरा थाना न्यूरिया से गहनता से पूछताछ की, पूछताछ में जानकारी हुई कि वादिनी के पति कमलेश यादव जो भमौरा अड्डे के पास रेलवे फाटक पर गेट मैन की नौकरी करता था ने दीनदयाल से करीब 01 वर्ष पहले