मुम्बई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने झूठे वादे के बाद यौन संबंध के लिए सहमति को रेप की श्रेणी में माना है। कोर्ट ने मर्द का औरत के सामने सिर्फ उसी से प्यार करने के आश्वासन को सहमति मानने से इंकार कर दिया है। अलगाव से पहले महिला और पुरूष के बीच यौन संबंध पर हाईकोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही थी। के मुताबिक, पुरूष ने महिला की सहमति से संबंध बनाए थे। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग होने के चलते महिला ने शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत दी, जबकि महिला ने दावा किया कि उसकी सहमति गलतफहमी का नतीजा थी। चूंकि प्रेमी ने उसे झूठा आश्वान देकर झांसे में लिया कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, किसी और से नहीं। तर्कों और तथ्यों पर विचार करने के बाद बेंच ने टिप्पणी की, अगर औरत का पुरूष मित्र के खिलाफ लगाया गया आरोप सही मान लिया जाए तो शुरुआती धारणा यही बनती है कि उसने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए यौन संबंध बनाने की इजाजत दी। औरत ने सिर्फ उसके साथ किये गये प्यार के वादे को सच मान लिया। हालांकि ये भी सच है कि शुरुआत में पुरूष ने शादी का इरादा जाहिर नहीं किया था। ऐसे में औरत शादी से पहले पुरूष की मांग का विरोध कर सकती थी, जिससे दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं होता। मगर ये उस वक्त हुआ जब औरत के इंकार करने पर पुरूष उसको मनाने के लिए प्रलोभन देने लगा। उसने झूठा आश्वासन देते हुए कहा कि वो उस महिला के अलावा किसी अन्य महिला से प्यार नहीं करता है। मगर महिला ने पुरूष की बातों को सच मानते हुए अपने आप को उसके हवाले कर दिया। बेंच ने माना कि महिला पुरूष से जज्बाती लगाव और प्यार करती थी। मगर इस केस में पुरूष संबंध बनाने के लिए महिला को प्रलोभन देता हुआ नजर आ रहा है। गलतफहमी में सच समझने के लिए पुरूष का आश्वासन औरत के लिए काफी था। कोर्ट ने माना कि झूठे आश्वासन के बाद यौन संबंध के लिए सहमति रेप की श्रेणी में आएगा।
पीलीभीत के थाना अमरिया में आज दिनांक 05.09.2022 को थाना अमरिया जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु जनपद पीलीभीत के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत व क्षेत्राधिकारी सदर महोदय जनपद पीलीभीत के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध जनपद में मादक पदार्थ व जहरीली शराब की तस्करी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना अमरिया पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगणों 1.महेश कुमार गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश निवासी कस्बा व थाना अमरिया जनपद पीलीभीत व 2.रवि गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता निवासी कस्बा व थाना अमरिया जनपद पीलीभीत को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से मादक पदार्थ 31 किलोग्राम ( डोडा पोस्ता व डोडा चूरा ) बरामद हुआ गिरफ्तार किए गये अभियुक्तगणों से गहनता से पूछताछ के दौरान उन्होनों बरामद मादक पदार्थों को अभियुक्त प्रमोद गुप्ता पुत्र मटरु लाल निवासी ग्राम देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली व अभियुक्त विनोद कुमार गुप्ता पुत्र मटरु लाल निवासी ग्राम देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली से खरीद कर लाना बताया इस पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त प्रमोद