इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ इमरान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत अवधि को बढ़ाने से इनकार करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। सरकार ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर यह फैसला किया है।पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री की सूचना प्रसारण मामलों की सलाहकार फिरदौस आशिक अवान ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि नवाज शरीफ लंदन के किसी भी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर सके।
इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने उनके द्वारा भेजे गए मेडिकल सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया और सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब कानून के हिसाब से नवाज शरीफ एक भगोड़े हैं और अगर वे देश नहीं लौटे तो उन्हें घोषित अपराधी करार दे दिया जाएगा।
पीलीभीत के थाना अमरिया में आज दिनांक 05.09.2022 को थाना अमरिया जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु जनपद पीलीभीत के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत व क्षेत्राधिकारी सदर महोदय जनपद पीलीभीत के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध जनपद में मादक पदार्थ व जहरीली शराब की तस्करी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना अमरिया पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगणों 1.महेश कुमार गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश निवासी कस्बा व थाना अमरिया जनपद पीलीभीत व 2.रवि गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता निवासी कस्बा व थाना अमरिया जनपद पीलीभीत को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से मादक पदार्थ 31 किलोग्राम ( डोडा पोस्ता व डोडा चूरा ) बरामद हुआ गिरफ्तार किए गये अभियुक्तगणों से गहनता से पूछताछ के दौरान उन्होनों बरामद मादक पदार्थों को अभियुक्त प्रमोद गुप्ता पुत्र मटरु लाल निवासी ग्राम देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली व अभियुक्त विनोद कुमार गुप्ता पुत्र मटरु लाल निवासी ग्राम देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली से खरीद कर लाना बताया इस पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त प्रमोद