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पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी में व्यापारी के खिलाफ महिला द्वारा पंजीकृत अभियोग की विवेचना क्षेत्र अधिकारी नगर द्वारा की जा रही है, दिनेश कुमार पी

 

पीलीभीत के सुनगढ़ी का 

मामला दिनांक 19.09.22 को समय 11.20बजे प्राप्त वादनी की तहरीर, जिसमें वादनी द्वारा आरोप लगाया कि आढ़ती अमित अग्रवाल जो नवीन मण्डी स्थल पीलीभीत में आढ़ती चलाता है। उसके द्वारा बैंक में नौकरी लगवाने का झांसा देकर दिनांक 31.08.22 को पीलीभीत बुलाया तथा शाम करीब 07.00 बजे अमित अग्रवाल व अन्य दो साथी अपनी कार से ले गये तथा मिठाई खिलायी, नशा होने पर तीनों लोगों ने रम्पुरिया मोड़ के पास उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया तथा यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी और जंगरौली पुल के पास छोड़ कर चले गये। वादनी ने अपने को अनुसूचित जाती(धोबी) होना बताया। तहरीर के आधार पर थाना सुनगढ़ी पर तत्काल मु0अ0सं0 477/22 धारा 420, 328, 376D, 506 भादवि एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)5 SC/ST ACT पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर को दी गयी। पीड़िता द्वारा अपना चिकित्सीय परिक्षण कराने से मना किया गया है। अब तक की गहनता से की गयी विवेचना एवं सीडीआर के अवलोकन से घटना वाले दिन आरोपी अमित अग्रवाल की लोकेशन जनपद बरेली में होना पाया गया। दर्शायी गयी घटना के समय पर आरोपी का लोकेशन उसके घर लाल रोड पीलीभीत पर तथा वादनी/पीड़िता का लोकेशन ग्राम अमखेड़ा थाना गजरौला में होना पाया गया है। आरोपी एवं पीड़िता की लोकेशन तहरीर में दर्शायी गयी घटना के समय भिन्न-भिन्न हैं। घटनास्थल निरीक्षण, पीड़िता के बयान व अन्य तकनीकी साक्ष्यों में विरोधाभास पाया गया है व पीड़िता द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़िता द्वारा पूर्व में भी अन्य लोगों के विरुद्ध छेड़छाड़ एवं SC/ST ACT के अभियोग पंजीकृत करायें गये हैं, जिसमें साक्ष्यों की पुष्टि नहीं होने पर द्वारा अन्तिम रिपोर्ट विवेचना समाप्त की गयी है। तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अतिशीघ्र विवेचना का निष्तारण किया जायेगा।




हम करेंगे समाधान पीलीभीत ब्यूरो चीफ आमिर मलिक की रिपोर्ट

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