पीलीभीत के थाना अमरिया गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुख्यात अपराधियों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति को जप्त किया जा रहा है|
पीलीभीत, दिनांक 17.10.2022 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 231/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुख्यात अपराधियों द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण के संबंध में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु जनपद पीलीभीत के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवन मोहन त्रिपाठी के निर्देशन में गैंग बनाकर गौवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस को बेच कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले अपराध में गैंग लीडर रियाज अहमद व गैंग सदस्य फईम पुत्र सलीम व इस्तिखार उर्फ बब्लू पुत्र नियाज अहमद एवं यासीन उर्फ गुड्डू पुत्र अली हुसैन निवासीगण ग्राम धुंधरी थाना अमरिया सक्रिय सदस्य के रूप में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते है इनके द्वारा सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से गौवध निवारण अधिनियम व अन्य आपराधिक कृत्य कर अर्जित धन से ग्राम धुंधरी थाना अमरिया विभिन्न सम्पत्तिया अर्जित की हैं।
गैंग लीडर व गैंग सदस्यों के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक अमरिया के द्वारा अवैध अचल संपत्ति के बारे में जानकारी कर रिपोर्ट अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाकर जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के न्यायालय प्रेषित की गई, जिस पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत प्रवीण कुमार लक्षकार के वाद संख्या 1733/2022 सरकार बनाम रियाज अहमद, वाद संख्या 1734/2022 सरकार बनाम फईम, वाद संख्या 1435/2022 सरकार बनाम इस्तिखार उर्फ बबलू, बाद संख्या 1736/2022 सरकार बनाम यासिन उर्फ गुड्डू अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में प्रवीण कुमार लक्षकार, जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अऩ्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गौवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस को बेच कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले गैंग लीडर रियाज अहमद पुत्र कल्लू निवासी ग्राम धुन्धरी थाना अमरिया जनपद पीलीभीत के सह अभियुक्त/सदस्य 1.फईम पुत्र सलीम निवासी ग्राम धुन्धरी थाना अमरिया जनपद पीलीभीत, 2. इस्तिखार उर्फ बबलू पुत्र नियाज अहमद निवासी ग्राम धुन्धरी थाना अमरिया जनपद पीलीभीत, 3. यासीन उर्फ गुड्डू पुत्र अली हुसैन निवासी ग्राम धुन्धरी थाना अमरिया जनपद पीलीभीत के द्वारा गौवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस को बेच कर अवैध रूप से धन अर्जित कर छः आवासीय भवन जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख 42 हजार रूपयेको कुर्क करने के आदेश दिनांकित 27.09.2022 के अनुपालन में उपजिलाधिकारी सौरव यादव अमरिया व क्षेत्राधिकारी सदर सतीश तहसीलदार अमरिया अशोक कुमार गुप्ता की मौजूदगी व निर्देशन में नियमानुसार मुझ प्रभारी निरीक्षक कमलेश कांत वर्मा अमरिया मय फोर्स के अचल संपति कुर्क कर प्रशासक/उपजिलाधिकारी सौरव यादव अमरिया के द्वारा सभी वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की गयी
हम करेंगे समाधान पीलीभीत ब्यूरो चीफ आमिर मलिक की रिपोर्ट